नई दिल्ली, मार्च 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चांदनी चौक के मनी चेंजर राकेश जैन से लूट और हत्या के आरोपी विकास भारती को साढ़े छह साल बाद जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भारती और उसके साथियों ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया था। घटना की रिपोर्ट वर्ष 2018 में शाहदरा के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतने की रुपये मूल्य के बॉन्ड के आधार पर जमानत दी है। न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि याचिकाकर्ता साढ़े छह वर्षों से हिरासत में है और अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से सिर्फ 13 की ही गवाही हो पाई है। इस तरह मुकदमे के निष्कर्ष में लंबा समय लगने की संभावना है। वर्तमान मामले की परिस्थितियां याचिकाकर्ता को मुक...