नई दिल्ली, फरवरी 8 -- नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शगुन की अदालत ने वर्ष 2014 के लूटपाट मामले में दो आरोपियों राहुल और अजय को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 392 व 34 के तहत दोषी माना। अभियोजन के अनुसार, 22 अप्रैल 2014 की शाम बुद्ध विहार-दो स्थित त्यागी पब्लिक स्कूल के पास बाइक सवार आरोपियों ने मीना के गले से साढ़े तीन तोले की सोने की चेन झपट ली थी। हाथापाई में महिला को चोट भी आई थी। अदालत ने पीड़िता की पहचान और गवाही को विश्वसनीय माना।

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