उरई, जनवरी 9 -- उरई।जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमखेड़ा और इकहरा के बीच बीते वर्ष जून 2010 में कार सवार दंपत्ति को रोककर उनसे गहने व मोबाइल और नगदी लूटने के मामले में दोषी पाए गए एक लुटेरे को अपर जिला जज/स्पेशल जज डकैती डॉ अवनीश कुमार ने दोषी करार दिया और उसे 5 वर्ष के कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम चाकी निवासी बृजकिशोर मिश्रा ने 19 जून 2010 को जालौन कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया था कि 8 जून को वह अपनी वैन से अपनी ससुराल कैथवा से होकर वापस अपने गांव आ रहे थे। वैन में उनके साथ उनकी पत्नी पूनम मिश्रा भी थी। 8 जून की शाम 5:30 बजे जब उनकी गाड़ी इकहरा और अमखेड़ा के बीच पहुंची तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर नई उम्र की दो...
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