फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 20 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने लूट के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही दस हजार रुपया जुर्माना भी ठोंका गया है। शहर कोतवाली में वर्ष 1995 में मुकदमा लिखाया गया था। 23 अगस्त 1995 को विनोद कुमार अपने घर पर मां संतोष, बहन मंजू के पास मौजूद था। करीब दिन में 11 बजे कुछ लोग घर पर आये और उसकी मां बहन से कहा कि बाबू जी ने कागज और रुपये मंगवाये हैं। वह बैग मेे रखे हैं उसे दे दो। इतना कहकर एक व्यक्ति मुख्य दरवाजे की चटकनी बंद करने लगा। मां और बहन से छीनाझपटी करने लगे। इस पर बदमाशों ने तमंचा चलाया जो मिस हो गया। चारो बदमाश घर से भागे। शोर पर पड़ोसी दौड़कर आये जिस पर उन लोगोंे ने बदमाशों को घेर लिया और एक व्यक्ति को 312 बोर के तमंचे क...
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