आगरा, मार्च 10 -- आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर रुपये लूटने का प्रयास करने के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने दोषी नदीम पुत्र मलुआ और नदीम पुत्र नसीर निवासीगण खैराती टोला ताजगंज को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी दीपक सिंह निवासी गुलमोहर एन्क्लेव शमसाबाद रोड ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने वादी के नौकर की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर रुपये लूटने का प्रयास किया। थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 20 जनवरी 2001 को मुकदमा दर्ज किया, 17 फरवरी को आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचक ने 26 फरवरी 2001 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किय...