इटावा औरैया, नवम्बर 19 -- इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दस गिरोह बनाकर लूट करने के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि वर्ष 2015 में सैफई थाने में तैनात दरोगा अवधेश कुमार अपनी टीम के जब गश्त पर थे। तभी लुटेरे गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। बदमाशों में सुनील उर्फ राम कुमार , सलीत, छोटू , दीपक उर्फ दीपा , राजू शाक्य , योगेद्र उर्फ टीटू व जितेंद्र उर्फ बब्लू निवासी रम्पुराभूटा शामिल थे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी लोगों को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी जितेंद्र उर्फ बब्लू तभी से जेल में बंद है। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपने अपराध को कबूल कर लिया था। जिससे कोर्ट ने उसकी पत्राव...