कानपुर, दिसम्बर 19 -- साढ़ थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को एंटी डकैती कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई,इसके साथ ही उस पर सात हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि बिधनू क्षेत्र के बीछी गांव निवासी रेखा पासवान 18 मार्च 2022 को अपने पति राहुल व भाई गोपी के साथ होली त्योहार पर अपने मायके नरौरा जा रही थी। जब तीनों ई-रिक्शा से अमौर गांव से आगे निकले तभी बाइक सवार बदमाश ने उस पर झपट्टा मारकर उसका पर्स छीनकर भाग गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करते हुए नरवल के नसड़ा निवासी दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी ...