आजमगढ़, जुलाई 8 -- आजमगढ़, संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व हुई लूट और लूट के प्रयास के दो मुकदमों में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष आठ माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजेश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा बाजार में स्टेट बैंक आफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। वह 7 नवंबर 2019 को डेढ़ लाख रुपये बैंक से निकालकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। रास्ते में रोडवेज के पास अपराह्न लगभग तीन बजे दो अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से डरा-धमकाकर राजेश यादव से रुपये छीनने का प्रयास किया। राजेश के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए। लोगों को देख बदमाश अपनी बाइक छ...