आगरा, मार्च 13 -- तमंचा दिखाकर मोटर साइकिल, कैमरा, मोबाइल फोन व नगदी लूटने के मामले में आरोपित विनोद निवासी राजाखेड़ा जिला धौलपुर को कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत ने आरोपित को तीन वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता व एडीजीसी आदर्श चौधरी ने गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी जतिन नारायण निवासी मोहनपुर ने थाना शमसाबाद पर दस मार्च 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि रात्रि में दो मोटर साइकिल सवार चार अभियुक्तों द्वारा तमंचा दिखाकर वादी के हाथ से दो बैग जिसमें रखे फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, आईडी कार्ड एवं मोटर साइकिल सहित 3500 रुपये लूट लिए। थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 17 सितंबर को आरोपित को गिरफ्तार कर ...
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