फिरोजाबाद, फरवरी 10 -- न्यायालय ने लूट के दोषी को 8 वर्ष 8 माह 20 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना मक्खनपुर क्षेत्र निवासी रामरतन को 25 मार्च 2017 को बिल्टीगढ़ चौराहे समीप तमंचे के बल पर लूट लिया था। लुटेरे उससे 5 हजार रुपए तथा मोबाइल फोन लूट लिया था। रामरतन ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सुनील उर्फ रामकुमार पुत्र अजयपाल, निवासी सरसई हवेली, थाना करहल, जिला मैनपुरी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश डी ए ए कक्ष संख्या-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। अभियुक्त ने न्यायालय के सामने...