मुरादाबाद, नवम्बर 24 -- लूट के मामले में एडीजे-8 आरके गौतम की अदालत ने दो आरोपी सलीम और आसिफ को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है और उन पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जनपद के थाना डिलारी के गांव महमूदपुर लाल निवासी सराफ मनोज कुमार ने बीती 17 जुलाई 2011 को पुलिस में तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा दिखाकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र के कठोरा ताल निवासी सलीम और काशीपुर के ही काजीवाल निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर खुलासा किया था। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-आठ आरके गौतम की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को इस ...