आगरा, अक्टूबर 6 -- लूट के मामले में दो आरोपियों सौरभ उर्फ मोतीलाल एवं महेंद्र यादव निवासी लोहामंडी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार महाजन ने आरोपियों को तीन वर्ष आठ माह के कारावास एवं ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी नरेंद्र कुमार ने वादी, विवेचक समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य पेश किए। वादी अनिल शर्मा तत्कालीन चौकी प्रभारी संजय प्लेस थाना हरीपर्वत 27 फरवरी 2022 को मय फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी सौरभ के कब्जे से दो एक्टिवा, दो मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस एवं नकदी बरामद की। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा नौ अप्रैल 22 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय ...