बलिया, दिसम्बर 4 -- बलिया, संवाददाता। लूट, धोखाधड़ी समेत अन्य कई मामलों के तीन आरोपियों को कोर्ट ने गुरुवार को चार-चार साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने सभ्ज्ञी पर चार पर हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। खेजुरी थाने में साल 2015 में नगरा थाना क्षेत्र के सरयां बगडौरा निवासी सुनील राम, खेजुरी थाना क्षेत्र के अजनेरा निवासी भीम राजभर तथा फेफना थाना क्षेत्र के औंदी पियरिया निवासी विजय रावत के खिलाफ डकैती, धोखाधड़ी समेत अन्य कई धारा में केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि तीनों ने चाकू के बल पर बैग में रखे 30 हजार रुपये नगद और मोबाइल छीन लिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने सभी को दोषसिद्ध पाते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनायी।

हि...