संभल, सितम्बर 10 -- थाना धनारी में वर्ष 2011 में एक आरोपी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया था । जिसकी सुन पाई जिला न्यायालय बदायूं में हो रही थी । न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है । थाना धनारी 31 दिसंबर 2011 को राजपाल पुत्र बनवारी लाल निवासी नगला चतुर्भानपुर थाना धनारी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके अनुसार राजपाल बबराला स्थित कपड़ों की दुकान को बंद कर 20 दिसंबर की शाम को अपने घर आ रहा था । इसी दौरान भकरौली से आगे भूपेंद्र की बगिया स्थित टूटी-फूटी सड़क पर पहुंचा तो पीछे से आ रहे पल्सर मोटरसाइकिल तीन व्यक्तियों द्वारा बैग छीन कर ले गए थे। जिसकी सुनवाई जनपद बदायूँ के जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत मेें हो रही थी। न्यायालय ने चौकी दलील...