फिरोजाबाद, अक्टूबर 4 -- न्यायालय ने लूट के आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी के गांव गढ़ी भूपाल निवासी किशनपाल के साथ बाइक सवार बदमाशो ने एक नलकूप के समीप लूट को अंजाम दिया था। बदमाश उसके हाथ से नोटो का बैग लूट कर ले गए थे। बैग में 78000 रुपए थे। पुलिस ने 23 अगस्त को पुलिस ने पकड़ लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने राजू उर्फ पुराने पुत्र अमर सिंह निवासी नगला गोला थाना फरिहा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह राठौर ने की। गिरफ्तारी के बाद से ही राजू जेल में ही है। उस...