आगरा, फरवरी 8 -- हथियारबंद बदमाशों द्वारा घर में घुसकर लूट और धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी श्रीभगवान उर्फ राहुल को दोषी करार दिया है। आरोपी पलुआपुरा निबोहरा का निवासी है। एडीजे 3 की अदालत ने उसे 6 वर्ष 1 माह के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने अदालत में गवाह पेश किए। वादी और विवेचक के बयान कराए गए। अहम साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से कहा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। वादी दुर्गेश शुक्ला उजरई का निवासी है। उसने थाना खंदौली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 3 जनवरी 2019 को हथियारबंद अज्ञात बदमाश उसके घर में घुसे। बदमाशों ने परिजनों को धमकाया। इसके बाद लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस ने 9 जनवरी को आरोपी श्रीभगवान को गिरफ्तार ...