रुडकी, दिसम्बर 18 -- अपर जिला जज लक्सर ने खड़ंजा के युवक को लूटने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लक्सर पुलिस ने इसी 5 नवंबर में आरोपी को गिरफ्तार करके रुड़की जेल भेजा था। तीन नवंबर को देर शाम खड़ंजा निवासी उदित सैनी लक्सर से घर लौट रहा था। रास्ते में दो युवकों ने उसे रोक कर मोबाइल और 1000 रुपये लूट लिए थे। मुकदमा दर्ज करने के अगले दिन, 5 नवंबर को लक्सर पुलिस ने एक आरोपी दीपक निवासी अकौढा कलां को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल व 500 रुपये बरामद कर लिए थे, जबकि उसका साथी गांव का ही अमन उर्फ काक्का फरार है। दीपक तभी से रुड़की जेल में है। अधिवक्ता रितेश कुमार शर्मा ने एडीजे कोर्ट में जमानत की याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुकरम पाल सिंह अधाना ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी...