मधेपुरा, सितम्बर 28 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता।खाद बीज दुकानदार से हुई लूट मामले में अंतिम सुनवाई के बाद सीजेएम नूतन कुमारी की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए छह साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। वही अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में अठारह हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मामला शंकरपुर बाजार की है। खाद एवं बीज दुकान सह राधा किसान सेवा केंद्र संचालक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शंकरपुर थाना में आवेदन देकर शंकरपुर नवटोलिया निवासी राकेश कुमार के खिलाफ दुकान से रुपए लूटने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। उसने आवेदन में स्पष्ट किया कि 31 जनवरी 2023 की शाम सात बजे राकेश कुमार चारचक्का वाहन से शंकरपुर बाजार स्थित उसके खाद बीज की दुकान राधा किसान सेवा केंद्र पर आया और दुकान में घुसकर पिस्टल दिखाकर एक लाख रुपए रंगदारी मांगी। रुपए देने मे...