लखीमपुरखीरी, जुलाई 30 -- लूट के दौरान दो लोगों की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे एफटीसी भूलेराम ने दोषी अजयपाल को आजीवन कारावास समेत तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले के तीन अन्य आरोपियों को पहले ही उम्रकैद हो चुकी है। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि मैलानी थाना क्षेत्र के रहने वाले कयूम अहमद का भाई इरशाद 8जनवरी 2014 को बांकेगंज से अपनी साइकिल की दुकान बन्द करके वापस घर आ रहा था। इरशाद के साथ सत्यपाल एवं जसकरन भी थे। तीनों लोग अपनी अपनी साइकिल से थे। जैसे ही यह लोग गुलाब नगर मोड़ के पास पहुंचे कि गन्ने के खेत में छिपे चार बदमाशों ने अचानक इन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई इरशाद और सत्यपाल की मौके पर ही मौत हो गयी व जसकरन घायल...
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