गुड़गांव, सितम्बर 27 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। साउथ सिटी-एक इलाके में वर्ष 2018 में हथियार के बल पर 37 लाख रुपये की नकदी लूटने के सनसनीखेज मामले में गुरुग्राम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2018 साउथ सिटी-एक के एच-ब्लॉक में गैस गोदाम के मैनेजर और ड्राइवर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। मैनेजर बैंक में 37 लाख रुपये जमा कराने के लिए नकदी लेकर कार में जा रहे थे। बैंक की छुट्टी होने के कारण नकदी तीन दिन से जमा नहीं हो पाई थी। उसी समय दो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर नकदी से भरा बैग और ड्राइवर का मोबाइल फोन लूट लिया। पुलिस थाना सेक्टर-40 में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुग्राम प...