फरीदाबाद, सितम्बर 8 -- फरीदाबाद। सेक्टर- 12 स्थित जिला अदालत ने लूटपाट के एक दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 10,500 रुपये का का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी की पहचान भूपेंद्र उर्फ सोनू के रूप मे हुई है । इसके अलावा अदालत ने मामले मे दूसरे आरोपी यूपी अंबेडकर नगर निवासी रवि शुक्ला को बरी कर दिया है। धौज थाना में यह मुकदमा 10 दिसंबर 2018 को दर्ज हुआ था। गुरुग्राम के मारुति विहार निवासी कर्णवीर सिंह नौ दिसंबर वर्ष 2018 को अपने बच्चों के साथ कार में सवार होकर जा रहे थे। फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर फरीदाबाद टोल के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने पिस्तोल दिखाकर कार रुकवाने का प्रयास किया। कर्णवीर सिंह ने कार तेज रफ्तार में चलाई तो आरोपियों ने ओवरटेक कर बाइक आगे लगाकर कार रुकवा ली थी। आरोपियों ने जेवर, नकदी, डेबिट कार्ड व मोबाइल लूट...