गुड़गांव, मार्च 13 -- गुरुग्राम। लूटपाट कर युवक की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जगदीप सिंह ने 22 वर्षीय अनुभव निवासी गांव सीकर काशीराम नगर (उत्तर-प्रदेश),22 वर्षीय विजय आर्य निवासी रामनगर कॉलोनी पूरी दिल नगर जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) और 31 वर्षीय निवासी सरफान कॉलोनी पुर्दिल नगर जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। 22 मई 2022 की रात को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आईएमटी मानेसर से खरकड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते में एक युवक की तेजधार हथियार से घायल करके लूटपाट की गई है। इस सूचना पर थाना आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर अजय कुमार नामक व्यक्ति ने बतलाया कि इसका छोटा भाई आशीष उर्फ ढ़ीलू गांव अलियर (ढाण...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.