बुलंदशहर, दिसम्बर 17 -- बुलंदशहर। एसीजे/एफटीसी-1 के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने वर्ष 2013 के एक लूटकांड में पांच अभियुक्तों को आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में आरोपी शैलू उर्फ विशाल पुत्र अशोक निवासी बिलसूरी, बिट्टू उर्फ राजीव पुत्र राजपा निवासी खटकी, नरेश फौजी पुत्र जसराम निवासी मवई, जयवीर पुत्र परीचन्द निवासी इलना तथा सचिन गुर्जर पुत्र सतबीर निवासी हसनगढ़ी ने अहार के गांव बनवारीपुर निवासी नरपाल से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पीड़ित को डरा-धमकाकर उससे करीब पांच लाख रुपये नकद और एक लाइसेंसी राइफल लूट ली थी। घटना के संबंध में 24 मार्च 2013 को थाना औरंगाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेच...