मथुरा, अप्रैल 19 -- जीटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रियों से लूटपाट करने वाले दो लुटेरों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। लूट की वारदात को लुटेरों ने कोसी और छात स्टेशन के बीच 9 मार्च 2003 को अंजाम दिया था। सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा निवासी अरुण कुमार कनौजिया 9 मार्च 2023 को जीटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जब कोसीकलां रेलवे स्टेशन से निकली तभी चार बदमाशों ने जनरल कोच में सवार यात्रियों से असलाह के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। लुटरों ने यात्रियों से सोने के जैवरात व अन्य सामान लूट लिया था। ट्रेन जब छाता रेलवे स्टेशन के निकट पहुंची तो बदमाशों ने चेनपुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और कूद कर जंगल में फरार हो गए ...