मथुरा, सितम्बर 12 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज की अदालत ने लूट के मामले में एक अभियुक्त को साढ़े पांच साल का कारावास और एक हजार रुपेय अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जेष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि 11 मार्च 2020 को कीशीराम कालोनी निवासी रानी शर्मा का बैग मिर्जापुर धर्मशाला के समीप दो अज्ञात बाइक पर सवार युवक छीन कर ले गए थे। बैग में सोने के कुंडल, जेवरात, 13 हजार की नकदी, आधार व पेन कार्ड आदि रखे थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करतेह हुए शिवम निवासी ग्राम भदाल थाना जैंत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम की अदालत में हुई। एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि अदालत ने शिवम को महिला का बैग लूटने का दोषी करार देते हुए उसे साढ़े पांच वर्ष के कारावास और एक हजार...