नई दिल्ली, मई 19 -- धनशोधन मामला नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय में आरोपी लीना मारिया की तरफ से दलीलें पेश की गईं। लीना मारिया ने हिरासत की अवधि, समानता और महिला आरोपियों से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के आधार पर जमानत मांगी है। लीना पिछले तीन साल सात माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। न्यायमूर्ति शैलेन्द्र कौर की एकल पीठ लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर विचार कर रही है। यह याचिका पिछले दायर की गई थी। पीठ ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के लिए अब 2 जुलाई की तारीख तय की है।

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