नोएडा, मार्च 19 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में लिफ्ट ऐक्ट को लागू हुए लगभग छह माह पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक एक प्रतिशत लिफ्ट का ही पंजीकरण हो सका है, जबकि जिले में 50 हजार से अधिक लिफ्ट लगी हुई है। निजी संस्थाओं के अलावा सरकारी संस्थाएं भी पंजीकरण कराने के आगे नहीं आ रही है। ऐसे में प्रशासन एक अप्रैल से जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेगा। लिफ्ट हादसों को रोकने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय करने के लिए 26 सितंबर को लिफ्ट ऐक्ट लागू किया गया था। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पांच सदस्य समिति की अक्तूबर में पहली बैठक की थी। ऐक्ट की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार पहले से मौजूद लिफ्ट और एस्केलेटर का छह माह में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था। लिफ्ट, एस्केलेटर बनाने वाली कंपनियां भी इस दायरे में रखा गया था। अब करीब साढ़े...
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