हरिद्वार, अगस्त 2 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐथल हरिद्वार में तैनात लिपिक को सरकारी धन के गबन और जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल करने का दोषी करार दिया है। आरोपी लिपिक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी नवेंदु कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2008 में आरोपी मदन सिंह गोसाई के खिलाफ सरकारी पैसे का गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी मदन सिंह ने राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय ऐथल में लिपिक के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रधानाचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके सामान्य भविष्य निधि खातों से पैसे निकाले थे। इसके अलावा छात्र-छात्राओं से प्राप्त राजकीय शुल्क, छात्र निधियों की धनराशि पासबुक में जमा न करके बेईमा...