मधेपुरा, अक्टूबर 14 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। लालो भगत हत्याकांड में एडीजे(9) रघुवीर प्रसाद की कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद तीन हत्यारोपी को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनायी। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को बीस-बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में पिता पुत्र भी शामिल है। मामले में अभियोजन पक्ष से बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक जय नारायण पंडित ने बताया कि मामला कुमारखंड थाना क्षेत्र के यदुआपट्टी वार्ड एक से जुड़ा है। यहां पुस्तकालय की जमीन पर अवैध कब्ज़ा सहित घर के सामने कूड़ा कचड़ा फेंकने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर गांव के ही लंकेश कुमार अपने पिता रामचंद्र साह, हलेश्वर साह लाठी डंडे और लोहे के राड से लैश आधा दर्जन लोगो के साथ 22 जनवरी 2022 की सुबह साढ़े नौ बजे लालो भगत के घर पहुंच गाली गलौज करने लगा। हल्...