नई दिल्ली, जनवरी 9 -- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को 'जमीन के बदले नौकरी घोटाला' मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, मीसा भारती व अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया घोटाले की साजिश साबित हुई है। विशेष जज (सीबीआई) विशाल गोगने की अदालत ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) व 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। वहीं, अदालत ने इस मामले में 52 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है, जिनमें सीपीओ और रेलवे के अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई ने कुल 103 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखि...