उन्नाव, मई 13 -- उन्नाव। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। माखी थाना पुलिस ने आठ अगस्त 2012 को लखनऊ जनपद के आशियाना जनपद निवासी सोनू पर लापरवाही से वाहन चलाकर चोट पहुंचाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एचसीपी राजेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर चार अक्तूबर 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। लंबे समय से मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से पीओ नरेंद्र सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर सोनू को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी पर 2500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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