चित्रकूट, फरवरी 20 -- चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंजलिका प्रियदर्शिनी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने एवं टक्कर मारकर मौत कारित करने के मामले में दोषी संतोष यादव निवासी कस्बा रुरा जनपद कानपुर देहात को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू ने बताया कि बीते 16 जून 2009 को बदलू निवासी भरखरवार थाना रैपुरा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वाहन चालक संतोष ने लापरवाही से वाहन चलाकर उसके भतीजे हीरालाल उर्फ हिरोना को टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। नि:शुल्क प्रवेश को लेकर 211 ने किए आनलाइन आवेदन चित्रकूट। बीएसए बीके शर्मा ने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में संचालित मान्यता ...