शामली, दिसम्बर 16 -- न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2014 में थाना बाबरी पर नसीम अली निवासी गांव तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने और यातायात अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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