उन्नाव, फरवरी 20 -- उन्नाव। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाने के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अजगैन थाना पुलिस ने छह जुलाई 2000 को क्षेत्र के मुगलपुर गांव के सुमेर सिंह पर लापरवाही से तेज से वाहन चलाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी।मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक राज किशोर ने की और आरोपी के ख़िलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने सुमेर सिंह को अपराध कारित करने का दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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