गाज़ियाबाद, फरवरी 23 -- गाजियाबाद। अदालत ने अंकुर विहार थाना क्षेत्र में लापरवाही से वाहन से टक्कर मारने के मामले में जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 24 दिन का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 अगस्त 2023 को दर्ज रिपोर्ट में निवास अली पर लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति को टक्कर मारने का आरोप लगाया था। इसमें व्यक्ति को गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-दो में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल किया। अदालत ने इसके बाद उसे लापरवाही से वाहन चलाने, गंभीर चोट पहुंचाने और नुकसान करने के अपराध में दोषी मानते हुए कुल 4000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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