नई दिल्ली, मई 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। यह मामला साल 2012 में नौ अप्रैल का है। तड़के 5 बजकर 50 मिनट पर गीता कालोनी के पुश्ता रोड स्थित श्मशान घाट के सामने अभियुक्त को तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए पाया गया। इस दौरान अभियुक्त ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे चालक आकाश कश्यप की मृत्यु हो गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेहा गर्ग की अदालत ने कहा कि अभियुक्त सुखदेव उर्फ सुखा को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.