मुरादाबाद, मई 3 -- मुरादाबाद। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते और तंबाकू चबाते पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, लेकिन, इसके कार्यान्वयन में कई सरकारी महकमों ने उदासीनता दिखाकर खुले में धुएं का छल्ला उड़ाने वालों पर अपनी मेहरबानी साबित की है। मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों से जुर्माना वसूली के लिए चालान का खाता तक नहीं खोला। वहीं, दोपहिया वाहन चालकों को रास्ते में रोककर डीएल आदि कागजात की चेकिंग में हर समय जुटी रहने वाली पुलिस ने खुलेआम धूम्रपान करने पर साल भर में सिर्फ दस लोगों को पकड़कर उनका चालान काटा। कोटपा के अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान और तंबाकू चबाते मिलने पर चालान काटकर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.