बुलंदशहर, दिसम्बर 7 -- न्यायालय एसीजे/एसडी द्वितीय के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने फर्जी कंपनी खोलकर भोले-भाले लोगों से लाखों रुपये ठगने के मामले में दो अभियुक्तों को छह-छह साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021-22 में आरोपी अशोक निवासी चांदनेर(हापुड़) और धर्मपाल निवासी भड़काऊ(बुलंदशहर) ने मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई और लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनसे रुपये ऐंठ लिए। थाना स्याना में 14 जुलाई 2021 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एक अन्य मुकदमा 13 जनवरी 2022 को भी धोखाधड़ी का ही दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और निर्धारित समय में ही पहले मुकदमे में 20 नवंबर 2021 और दूसरे मुकदमे में 29 अप्रैल 2022 को न्यायालय में ...