फरीदाबाद, फरवरी 12 -- पलवल, कार्यालय संवाददाता। हथीन नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉ. वशिष्ठ ने बताया कि हथीन नगर पालिका चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य है। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुना...
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