नोएडा, मई 11 -- नोएडा। जिले में अब कोई भी रेस्टोरेंट या खाने का सामान बनाने और बेचने वाले बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 31 मई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जिले में जिन संस्थान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जबकि, 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाता है।

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