दरभंगा, दिसम्बर 10 -- लहेरियासराय। उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा के कोर्ट ने मंगलवार को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोताही बरतने के लिए लहेरियासराय थानाध्यक्ष को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण न्यायालय में पुराने मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पत्र के आलोक में न्यायालय को प्रतिदिन पांच पुराने वादों की सुनवाई करनी है। न्यायालय में वाद संख्या 25/2008 से बने जीओ वाद संख्या 760/2017 चिन्हित है। इसमें इस मामले के एकमात्र अभियुक्त लहेरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार नीम चौक निवासी प्रदीप कुमार हैं। न्यायालय से उसका जमानत बंध पत्र 19 नवम्बर 2024 को खंडित किया गया है। आरोपित की उपस्थिति के लिए उसके विरुद्ध इश्तेहार और कुर्की आदेश भी निर्गत है। इस मामले ...