नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- 12 राज्यों में बम की धमकी देने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल महिला ने उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने के लिए कोई भी ब्लैंकेट आदेश यानी किसी भी नई FIR पर एक साथ रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। 29 साल की चेन्नई की महिला टेक्नीशियन रेने जोशिल्डा को कई जगहों पर बम धमाके की धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसने ये ईमेल उस लड़के को फंसाने के लिए भेजे थे जिससे वह प्यार करती थी लेकिन शादी नहीं कर सकी। इसके लिए उसने डार्क वेब का इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी ओर महिला के खिलाफ 12 अलग-अलग राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि) में पहले से ही कई FIR दर्ज हैं। महिला ने कोर्ट से इन सभी FI...
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