चंदौली, मार्च 1 -- चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनुराग शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। वहीं 15-15 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया और मुकदमें की पैरवी की। उन्होंने बताया कि सैयदराजा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित 16 वर्षीय बालिका के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की उसकी नाबालिग पुत्री सात नवंबर 2017 को शाम करीब सात बजे शौच के लिए गई थी। तभी रमाशंकर, पतिराम, रामजनम और टहलू ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बाइक से वाराणसी स्टेशन ले गए। वहां से बें...
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