बदायूं, जुलाई 16 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट 2 नीरज कुमार गर्ग ने शौच को गई लड़की को बगिया में खींचकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की पूर्ण राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार लड़की के पिता ने कादरचौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया 11 जुलाई 2016 को उसकी लड़की तीन बजे शौच के लिए खेत में गई थी। तभी गांव का ओमवीर उसकी लड़की का हाथ बड़ी पकड़कर लिप्टिस के बाग में खींचकर ले गया। यहां उसने लड़की की मर्जी के विपरीत दुष्कर्म किया। शोरशराब होने पर खेतों में काम कर रहे ग्रामण वहां पहुंचे और आरोपी ओम...
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