बांका, अप्रैल 27 -- बांका। एक संवाददाता डीएम के निर्देशानुसार शनिवार को महिला एवं बाल विकास निगम, बांका द्वारा आगामी 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के दौरान संभावित बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध हेतु विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन महिला संवाद के दौरान दुधारी, बाँका में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन कार्यलय के जिला मिशन समन्वयक,राज अंकुश एवं बचपन बचाओ आंदोलन के डीपीए,शंभू कुमार कहा कि लङकियों की शादी 18 वर्ष के बाद एवं लङकों की शादी 21 वर्ष के बाद करना चाहिए, इस निर्धारित उम्र सीमा के पूर्व शादी होने पर वह बाल विवाह माना जायेगा जो कि कानूनन जुर्म है। इसके साथ ही इसके कई दुष्परिणाम भी हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लङके की शादी 21 वर्ष से कम उम्...
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