मधुबनी, नवम्बर 28 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सोनू पंजियार को चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शुक्रवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सजायाफ्ता सोनू पंजियार पंडौल थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। जानकारी के अनुसार आरोपित ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। फिर 16 जुलाई 2019 को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। लड़की को बंगलूरू लेकर चला गया। वहां उसके साथ शादी भी ...