सुल्तानपुर, अगस्त 25 -- सुलतानपुर। 14 साल पूर्व हुई हत्या बलवा और अन्य आरोपों में विचाराधीन मुकदमे में गवाह आने के बावजूद हत्या में प्रयुक्त हथियार अदालत में पेश नहीं किए जाने के कारण कई पेशियों से गवाही नहीं हो पा रही है। एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने पुलिस अधीक्षक को माल मुकदमा कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि मुकदमे में विवेचक भोलानाथ कई पेशियों पर गवाही के लिए आए लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। साल 2011 की घटना में राम लौट यादव आदि आरोपी हैं। 18 सितम्बर को फिर सुनवाई होगी।

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