नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और आशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर तक अपने पैतृक स्थान लखीमपुर जाने और वहां ठहरने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत शर्तों में इस हद तक ढील देते हुए यह राहत दी है। आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बेटी की बारहवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा से लखीमपुर खीरी स्थित अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले के मुख्य आरोपी मिश्रा को राहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल ताजा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 85 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। जबकि 10 गवाहों को छूट दी गई...