विजय वर्मा, जुलाई 3 -- राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के 33 बड़े शहरों में अब गगनचुंबी इमारतें बन सकेंगी। इनकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुंबई और दुबई की तर्ज पर बिल्डर जितनी भी ऊंची इमारत बनाना चाहेंगे, बना सकेंगे। ऊंचाई और एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है। शर्त यह होगी कि ये बिल्डिंग केवल 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बन पाएंगी। हाई सिक्योरिटी जोन, संरक्षित स्मारक और एयरपोर्ट के फनल जोन में प्रतिबंध बना रहेगा। बाकी पूरे शहर में कहीं भी इमारतें बनाई जा सकेंगी। शासन ने नई बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल जाएगी। बहुत जल्दी कैबिनेट से भी इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इसमें बिल्डिंग निर्माण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। खासकर, ऊंचाई की सीम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.