विकासनगर, नवम्बर 25 -- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर ने भारतीय वन अधिनियम के आरोपी एक लकड़ी तस्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी को खैर की लकड़ी तस्करी के मामले में वन विभाग ने 20 नवंबर को गिरफ्तार किया था। दरअसल, वन विभाग की तिमली रेंज ने 24 अक्टूबर को एक कार और बाइक का पीछा किया था। पीछा करने पर आरोपी दोनों वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। वाहनों से खैर की लकड़ी बरामद की गई थी। इसके बाद 20 नवंबर को वन विभाग की टीम ने मुख्य आरोपी गुड्डू पुत्र रसीद, निवासी जानीपुर, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि गांव में पार्टी बंदी होने के कारण उसे रंजिशन झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है। साथ ही बताया कि आगामी 25 और 26 तारी...